प्रतीकात्मक चित्र

राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोक निर्माण विभाग ने दी 3 दिन की मोहलत
श्रीनगर। आगामी यात्रा सीजन के मद्देनजर यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रशासन एवं संबंधित विभागीय अधिकारी तैयारियों में जुटे हैं। कई जगहों पर मोटर मार्ग के किनारे निर्माण सामग्रियों सहित अन्य सामग्रियों का ढेर पड़ा होता है। जिससे यातायात में अवरोध आने के साथ ही दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है।
राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोक निर्माण निर्माण विभाग श्रीनगर के अधीन राष्ट्रीय राजमार्गों में अवैध रूप से रखी निर्माण एवं अन्य सामग्री नहीं हटाए जाने पर विभाग द्वारा कार्यवाही किए जाने का नोटिस जारी किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोक निर्माण विभाग श्रीनगर के अधिशासी अभियंता निर्भय सिंह की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि विभाग के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 (चंद्रभागा पुल ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग बाजार), राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 (सतपुली से श्रीनगर चुंगी) एवं राजमार्ग संख्या 707 (नई टिहरी डाईजर से मलेथा) में अवैध रूप से निर्माण एवं अन्य सामग्रियां न रखी जाएं। निर्माण सामग्री रखने से राजमार्ग की चौड़ाई कम होने के कारण यातायात बाधित हो रहा है। जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मोटर मार्ग के किनारे अवैध रूप से रखी निर्माण एवं अन्य सामग्रियों को 3 दिनों के अंदर हटा लिया जाए। यदि 3 दिनों के अंदर कोई व्यक्ति इन सामग्रियों को नहीं हटाता है तो जिला प्रशासन का सहयोग लेकर शीघ्र सामग्री हटा ली जाएगी एवं इसकी भरपाई संबंधित व्यक्ति से कर ली जाएगी।

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