डीएम डॉ. आशीष चौहान ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की ली बैठक

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 100 चालान अनिवार्य रूप से करने के दिए निर्देश

गढ़वाल। शराब पीकर वाहन चलाना गैरकानूनी है, वहीं नशे की हालत में वाहन चलाने से दुर्घटनाओं की बेहद संभावनाएं होती है। जनपद पौड़ी के जिलाधिकारी डॉ.आशीष चौहान ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
जनपद पौड़ी के एनआईसी कक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में डीएम डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि शराब पीकर वाहन चालाना सबसे अधिक घातक है। शराब पीकर चालक के विजन व निर्णय लेने की क्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। बैठक में राजस्व, पुलिस व परिवहन विभाग को संयुक्त रुप से शराब पीकर वाहन संचालकों के चालान करने के साथ-साथ विभिन्न कायशालाओें में फिटनेस हेतु पंहुचने वाले वाहनों के आंकड़े उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
बैठक में जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे चालू माह में शराब पीकर वाहन संचालित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए 100 चालान अनिवार्य रुप से करें। उन्होने सभी उप-जिलाधिकारियों व पुलिस उपाधीक्षकों को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत ऑटो वर्कशॉप से वाहनों के फिटनेस के आंकड़े प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि वाहनों के फिटनेस का पारदर्शी व सटीक डाटा उपब्लध हो सके। बैठक में बताया गया कि माह अप्रैल 2023 में जनपद क्षेत्रांतर्गत कुल 07 सड़क दुर्घनाएं हुई है जिसमें से 01 व्यक्ति की मृत्यु व 09 लोग घायल हुए हैं। अप्रैल माह में धुमाकोट, लैन्सडॉन व दुगड्डा क्षेत्रों में 13 किलोमीटर से अधिक क्रेश बेरियर लगाए जा चुके हैं। माह जनवरी से अप्रैल तक एम0वी0 एक्ट के तहत कुल 4064 वाहनों के चालान किये गये हैं। जिसमें से पुलिस विभाग ने 3182 चालान व परिवहन विभाग ने 882 चालान किये। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे, अधीक्षण अभियन्ता लोनिवि पीएस बृजवाल, उप-जिलाधिकारी चौबट्टाखाल संदीप कुमार, ईई लोनिवि डीएस कुटियाल, डीपी नौटियाल, पीएस बिष्ट, आरटीओ अनीता चंद, डीडीएमओ दीपेश काला, ईओ निकाय पौड़ी गौरव भसीन आदि मौजूद थे।

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