“Lok Sabha Elections 2024”
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कार्रवाई के लिए उड़न दस्ते किये गठित
गढ़वाल। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। देश एवं प्रदेश की जनता 17वीं लोकसभा गठन को लेकर उत्साहित है। राजनीतिक दल अपनी सारी ताकत इन चुनाव में झोंक रहे हैं।
देशभर में आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के सफल संचालन हेतु कमर कस ली है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके मताधिकार को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रलोभन दिये जाने या धमकी देने पर जेल जाने की नौबत आ सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन के दौरान डराने, धमकाने, रिश्वत देने व लेने वालों दोनों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उड़न दस्ते गठित किए गए हैं।
चुनाव आयोग ने उत्तराखंड की पांच लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होने की तारीख जारी कर दी है। 4 जून को मतों की गिनती की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने कहा कि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है वह भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने की धमकी देता है, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने अनुरोध किया है कि रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने/धमकाने के मामलों की जानकारी मिलती है, तो प्रकोष्ठ के टोल फ्री नंबर. 01368-223191, 01368-223193 पर शिकायत दर्ज करें।