श्रीनगर मे आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान 194 वादों का हुआ निस्तारण

गढ़वाल। माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल द्वारा द्वितीय शनिवार को जनपद के समस्त न्यायालयों (मुख्यालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर, एवं लैन्सडाउन) में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें मोटर वाहन अधिनियम, मनी रिकवरी, एन०आई० एक्ट, बैंक रिकवरी, पारिवारिक वाद, प्री-लिटिगेशन वाद सहित कुल 643 वादों का निस्तारण किया गया।

सिविल जज (सी.डी.)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अकरम अली ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 643 वाद निस्तारित हुए। जिसमें ₹1,68,54,768/- की धनराशि वसूल की गई।

इसके अतिरिक्त, प्री-लिटिगेशन स्तर पर 28 वाद निस्तारित किए गए, जिनमें ₹22,79,541/- की धनराशि वसूल की गई।

वहीं बाह्य न्यायालय श्रीनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 194 वादों का निस्तारण किया गया। सिविल जज (जूनियर डिविजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अलका की अध्यक्षता में लगी पीठ में एमवी एक्ट, बैंकों से संबंधित वादों, प्री लिटिगेशन सहित विभिन्न प्रकृति के वादों का निस्तारण किया गया। जिसमें एमवी एक्ट के 183, एनआई एक्ट के 7, डीबी एक्ट के 3 व 1 सिविल वाद का निस्तारण किया गया।

बार एसोसिएशन श्रीनगर के संरक्षक अनूप श्री पांथरी व अध्यक्ष प्रमेश जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों के त्वरित निस्तारण के माध्यम से पक्षकारों को सुलभ, सस्ता और समयबद्ध न्याय दिलाने की दिशा में यह प्रयास एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।

इस अवसर पर बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड के सदस्य अर्जुन सिंह भण्डारी, अधिवक्ता बलवीर सिंह रौतेला, सचिव ब्रह्मानन्द भट्ट,भूपेन्द्र पुण्डीर, विकास पन्त, प्रदीप मैठाणी, देवी प्रसाद खरे, जगजीत सिंह जयाड़ा, विकास कठैत, आनन्द सिंह बुटोला, कविता मेवाड़, सोनाली जैन, सुबोध भट्ट एडवोकेट आदि उपस्थित थे।

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